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भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 12 से 15 तक
PART- 6
भाग 3
अनुच्छेद – 12 से 35 तक –
अनुच्छेद 12 –
राज्य के अंतर्गत संसद के दोनों सदन केंद्र सरकार राजय विधानमंडल + राज्य सरकार सभी केंद्रीय और राज्य पदाधिकारी + अन्य पदाधिकारियों को सम्मिलित किया जाएगा ( एयर इंडिया एलआईसी )।
अनुच्छेद 13 –
न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान ।
अनुच्छेद 13 (ए) – सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई उन सभी विधियों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान से असंगत होंगी।
अनुच्छेद १३ (बी) – सुप्रीम कोर्ट संविधान लागू होने से पहले भी बनी विधियों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान से असंगत होंगी।
अनुच्छेद १३ (१ ए )- असंगत विधियों के अंतर्गत आदेश निर्देश नियम विनियम प्रथा परंपराएं इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।
अनुच्छेद 14-
भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और सामान विधिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा।
विधि के समक्ष समानता शब्द ब्रिटेन से जबकि समान विधिक संरक्षण शब्द अमेरिका से लिया गया है।
विधि के समक्ष समानता :-
भारत में निवास करने वाले सभी लोग कानून के अनुसार एक समान माने जाएंगे और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
समान विधिक संरक्षण:-
भारत में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति को विधियों का समान संरक्षण या कानून को समानता पूर्वक लागू किया जाएगा।
कुछ व्यक्तियों के संबंध में भेद किया जा सकता है उदाहरण – भारत का राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल।
यह अपने संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे।
अनुच्छेद 14 –
अनुच्छेद 14 डायसी के विधि शासन पर आधारित है।
अनुच्छेद 15-
भारत में निवासरत व्यक्ति को समानता की घोषणा प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 15 (एक)– भारत में निवासरत किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 15 (दो) – सार्वजनिक जल स्रोत और अन्य सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग करने से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा।
अपवाद – यदि यह स्रोत निजी है तो रोका जा सकता है।
अनुच्छेद 15 (तीन)– स्त्रियों और बच्चों के प्रति कोई भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 15 (चार )- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बिछड़े हुए लोगों के लिए यदि आरक्षण का प्रावधान किया जाता है तो इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ( अनुच्छेद 15 ही आरक्षण का मूल स्त्रोत है)
to be continue….
भारतीय संविधान के अनुच्छेद -12 से 15