भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 38 से 51 तक

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भारतीय संविधान अनुच्छेद – 38 से 51 तक

अनुच्छेद 38 से 51 तक – 

राज्य के नीति निर्देशक तत्व  इन अनुच्छेदों के अंतर्गत उन तत्वों को शामिल किया गया है जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है।

विशेषताएं:- १. यह  अवाद योग्य है

२. इनको देना या ना देना सरकार के संसाधनों पर निर्भर करता है।

३. इन्हें मौलिक अधिकारों की भांति आपातकाल में समाप्त नहीं किया जा सकता।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 38 से 51 तक

अनुच्छेद 38 :- राज्य  शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रयास करें।

अनुच्छेद 39:- भारत में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के समान अवसर समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। 

अनुच्छेद 40:- राज्य द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं का विकास किया जाए। 

अनुच्छेद 41:- काम पाने शिक्षा पाने स्वास्थ्य पाने बुजुर्गों की सेवा के अधिकार का वर्णन किया गया है।  अनुच्छेद 42:- कामगारों हेतु न्याय संगत कार्य दशा और प्रसूति अधिकार का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 4३ :- निर्वाह मजदूरी मजदूरों हेतु का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 4३ ए:- उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भी भाग लेने का अधिकारों का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 44:- राज्य द्वारा संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा  (अभी केवल गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है) 

अनुच्छेद 45:- जीरो से 6 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। (यह अनुच्छेद 21 में भी दिया गया) ।

अनुच्छेद 46:- राज्य द्वारा (एससी एसटी ओबीसी) कि अर्थ व शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

 अनुच्छेद 47 :- राज्य द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अनुच्छेद 48:- राज्य द्वारा पर्यावरण और उससे संबंधित आवश्यक तत्व ( जंगली जानवरों पारिस्थितिकी तंत्र) की रक्षा की जाएगी।

अनुच्छेद 48 ए :- राज्य द्वारा कृषि को उन्नत बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

अनुच्छेद ४९:- राज्य द्वारा ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का संरक्षण किया जाएगा।

अनुच्छेद 50:- राज्य द्वारा कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से और न्यायपालिका से अलग करने का प्रयास किया जाएगा ताकि तीनों में मतभेद ना हो और यह तीनों ही अच्छे से काम कर सके।

अनुच्छेद 51:- राज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

अनुच्छेद 51 ए:- नागरिकों द्वारा पालन किए जाने वाले 11 मूल कर्तव्य ( मूल संविधान में 10) का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।         

 नोट:- अनुच्छेद 51 ए को 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।   

भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 38 से 51 तक

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